राजस्थान

दिल्ली हाई कोर्ट से गहलोत के OSD को बड़ी राहत, HC को बताए बिना पुलिस नहीं लेगी बड़ा एक्शन

Gulabi
12 Nov 2021 7:58 AM GMT
दिल्ली हाई कोर्ट से गहलोत के OSD को बड़ी राहत, HC को बताए बिना पुलिस नहीं लेगी बड़ा एक्शन
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है

जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में फोन टैपिंग मामले (Phone Tapping Case) में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के ओएसडी लोकेश शर्मा (OSD Lokesh Sharma) को बड़ी राहत मिली है. लोकेश शर्मा को एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से राहत मिली है. दिल्ली पुलिस (Police) ने अदालत को भरोसा दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस और बड़ी करवाई नहीं होगी. फोन टैपिंग मामले में अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को को होगी. दरअसल लोकेश शर्मा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. लोकेश शर्मा की ओर से अदालत में कहा गया था कि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

इस अर्जी पर सुनावाई करते हुए हाई कोर्ट ने बगैर अदालत के आदेश के लोकेश शर्मा पर कार्रवाई नहीं करना कहा था. इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने लिखित रूप से कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कोर्ट को जानकारी दिए बिना लोकेश शर्मा पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी. दरअसल केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर गैरकानूनी ढंग से विधायक, मंत्रियों के फोन टैप करवाने और सभी की छवि को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था. इसी मामले में गजेन्द्र सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है.

पुलिस अफसरों की भी शिकायत

बता दें कि केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने FIR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा समेत अज्ञात पुलिस अफसरों को आरोपी बनाया है. इसी बीच फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शर्मा के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर को लेकर उनके खिलाफ कोई भी करवाई कोर्ट के अगले आदेश तक नहीं होगी. इसके बाद आज पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि बगैर जानकारी के कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाएगा.

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