राजस्थान: लाल डायरी पर चल रहे हंगामे के बीच 24 जुलाई को राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल पास किया, जिसमें गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने वाला बिल विधानसभा से पास हो गया. राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 राज्य में काम करने वाले गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। वहीं, बिल में गिग वर्कर्स के लिए 'कल्याण शुल्क' वसूलने का भी प्रावधान किया गया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर लेनदेन पर लिया जाएगा। मालूम हो कि ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो और अमेजन आदि कंपनियों में काम करने वालों को गिग वर्कर कहा जाता है। वहीं, गहलोत सरकार के इस बिल के पास होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है. राहुल ने कहा कि राजस्थान के 3 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स को उनका हक और स्वाभिमान दिलाने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने नया कानून लागू किया है, जो भारत में इस तरह का पहला कानून है.मालूम हो कि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने सुझाव दिया था, जिसके बाद राहुल ने सीएम गहलोत से गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून को लेकर एक मसौदा तैयार करने को कहा था.
कानून करोड़ों युवाओं का भरोसा बनेगा
राहुल ने ट्वीट में आगे कहा कि यह कानून गिग इकॉनमी के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, करोड़ों युवाओं के लिए विश्वसनीय रोजगार का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो दौरे के दौरान मैं कई गिग वर्कर्स, कुछ टैक्सी ड्राइवरों, कुछ डिलीवरी लोगों से मिला - काम में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित और हमेशा सड़कों पर रहने के कारण जोखिम भरा भी, जहां उन सभी ने एक ही बात कही, वे दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है, न तो सरकार उनकी बात सुनती है, न ही उनके लिए कोई ठोस योजना लाती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी इसी कानून पर चर्चा हो रही है और हालिया बजट में उनके लिए 4 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की गई है. राहुल ने कहा कि हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे उन्हें काम देने वालों को भी मदद मिलेगी और हमारी पार्टी हमेशा भारत के गरीबों और मेहनतकश लोगों के साथ खड़ी है।
गिग वर्कर्स के लिए क्या लाया गया है कानून?
गौरतलब है कि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पारित विधेयक के अनुसार, राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 राज्य में काम करने वाले गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा। वहीं, बिल में गिग वर्कर्स के लिए 'कल्याण शुल्क' लेने का भी प्रावधान किया गया है, जो हर लेनदेन पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स से लिया जाएगा। वहीं, बिल में सभी गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को पंजीकृत करने का भी प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि “एग्रीगेटर्स इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार को उनके साथ जुड़े या पंजीकृत सभी प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का एक डेटाबेस प्रदान करेंगे।” इसके अलावा, सभी प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स को राज्य सरकार के साथ पंजीकृत किया जाएगा।