राजस्थान

Bharatpur: नॉलेज एन्हांसमेंट कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु किसान 25 सितंबर आवेदन

Tara Tandi
17 Sep 2024 1:05 PM GMT
Bharatpur: नॉलेज एन्हांसमेंट कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु किसान 25 सितंबर आवेदन
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Bharatpur भरतपुर । मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में वर्ष 2024-25 में 100 किसानों को क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एन्हांसमेंट कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु विदेश भिजवाया जाना है जिसके लिए किसान 25 सितंबर तक राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने के लिए किसान के पास अपने नाम अथवा नेशनल शेयर के आधार पर कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला किसानों के लिए कृषि भूमि की न्यूनतम सीमा 0.5 (आधा) हेक्टेयर रहेगी। किसान की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं हो, किसान न्यूनतम पिछले 10 साल से लगातार खेती कर रहा हो। किसान उच्च तकनीक खेती कर रहा हो जिसमें संरक्षित खेती, सोलर पंप सेट, लो टनल, मल्चिंग, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई पद्धति, आटोमेशन ,फर्टीगेशन, फार्म पोंड तथा डिग्गी, आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कृषक पंचायती राज संस्था, कृषि उपज मंडी, सहकारी विभाग में पदाधिकारी, जल उपयोग समिति का सदस्य अथवा एफपीओ का विगत 10 वर्षों में सदस्य या पदाधिकारी रहा हो तो वरीयता दी जाएगी। कृषक के विरूद्ध पूर्व या वर्तमान में कोई संज्ञेय अपराध का प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। किसान कम से कम माध्यमिक स्तर या अधिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो कृषक के पास अगले 6 माह तक का वैध पासपोर्ट हो। किसान कृषि विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में जिला स्तर, राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो।
उन्होंने बताया कि पशुपालन या डेयरी के क्षेत्र में आवेदन करने के लिए किसान स्वयं की उन्नत नस्ल की 20 भेंस, गाय, 10 ऊंट या 50 भेड़, बकरी का स्वामित्व रखता हो। गत 10 वर्षों से पशुपालन, डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहा हो। पशुपालन तथा डेयरी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय तकनीकी का उपयोग कर रहा हो। कृषि, पशुपालन, डेयरी विभाग द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो। कृषक अपने क्षेत्र में अग्रणी पशुपालक की भूमिका निभा रहा हो और सहकारी संस्था, पंचायती राज संस्था, जल उपयोग समिति, कृषि उपज मंडी, समिति या एफपीओ का विगत 10 वर्षों में सदस्य या पदाधिकारी रहा हो। किसान के विरूद्ध पूर्व या वर्तमान में कोई संज्ञेय अपराध का प्रकरण लंबित नहीं हो। किसान की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं हो। अगले 6 माह का वैध पासपोर्ट हो। किसान कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो।
उन्होंने बताया कि इन मापदण्डों का मूल्यांकन करते हुए किसान अधिक जानकारी हेतु कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन या डेयरी विभाग से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाणपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन कर चयन किया जाएगा, अतः आवेदन करते समय आवेदन पत्र में उल्लेख करते समय प्रत्येक गतिविधि के समर्थन में प्रमाणपत्र या आवश्यक दस्तावेज़ अवश्य संलग्न करें। बिना प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ के आवेदन मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
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