राजस्थान

Bharatpur: दान सिंह हत्याकांड में 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
29 Nov 2024 7:56 AM GMT
Bharatpur: दान सिंह हत्याकांड में 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
x
5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई

भरतपुर: भरतपुर के चर्चित दान सिंह हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आया । अपर जिला एवं सेशन कोर्ट नंबर 2 ने एक महिला समेत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्याकांड में 7 लोगों के खिलाफ ट्रायल चला था मगर एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाकी बचे 6 में से एक महिला को बरी कर दिया गया जबकि 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ।

लोक अभियोजक भगत सिंह सूरौता ने बताया: डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के सबौरा गांव निवासी दान सिंह भरतपुर ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व सरपंच थे। उनकी गांव के ही रतन सिंह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी. 11 सितंबर 2017 को रतन सिंह ने शूटर्स भेजकर भरतपुर के सिविल लाइन इलाके में दान सिंह पर गोलियां चलवाईं. वह मौके पर मर गया।

पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया. इनमें मुख्य आरोपी रतन सिंह, तीन शूटर प्रह्लाद सिंह, रवींद्र और शाकिर और अनेक सिंह, गुड्डी और ओमवती शामिल थे. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सीताराम मीना ने गुरुवार को फैसला सुनाया। मुकदमे के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। छह आरोपियों के खिलाफ आज फैसला सुनाया गया. इनमें से गुड्डी को बरी कर दिया गया और अन्य पांच को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Next Story