राजस्थान
Barmer: जिला कलेक्टर ने दिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश
Tara Tandi
18 Feb 2025 4:48 PM IST

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Barmer बाड़मेर । जिला कलक्टर टीना डाबी ने बाड़मेर जिले में रीट परीक्षा-2024 के आयोजन के दौरान समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने परीक्षा के दौरान नकल एवं पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए है। इधर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से रीट परीक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि बाड़मेर जिले में रीट परीक्षा के लिए 48 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें 13488 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 27 फरवरी को दो एवं 28 फरवरी को एक पारी में आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में संबंधित अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बरतने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी राजेन्द्रसिंह चांदावत ने बताया कि रीट परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल अथवा अनियमितता पाए जाने पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन करवाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक एवं नकल समेत अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
परीक्षा केन्द्र में एक घंटा पहले तक प्रवेश की अनुमति - रीट परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रीट परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। परीक्षार्थियों को पांचवा गोला भरने के लिए दस मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। इस बार समस्त वीक्षक राजकीय कर्मचारी होंगे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कृष्णसिंह राणीगांव, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक भगवान बारूपाल समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में प्रावधान - राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रूपए जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास हो सकेगा। इस तरह के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।
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