राजस्थान

Barmer: रबाड़मेर-बालोतरा जिले की 9 प्रतिष्ठानों से 29 घरेलू सिलेंडर किए जब्त

Admindelhi1
23 Sep 2024 6:39 AM GMT
Barmer: रबाड़मेर-बालोतरा जिले की 9 प्रतिष्ठानों से 29 घरेलू सिलेंडर किए जब्त
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5 प्रतिष्ठानों से 13 घेरलू गैस सिलेंडर जब्त

बाड़मेर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 27 सितंबर तक बाड़मेर और बालोतरा जिले में घरेलू गैस दुरुपयोग रोकने के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बाड़मेर जिले में कार्रवाई करते हुए 5 प्रतिष्ठानों से 13 घेरलू गैस सिलेंडर जब्त किए है।

बाड़मेर में 5 प्रतिष्ठानों से 15 सिलेंडर जब्त

जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि फास्ट फूड, मिठाई, नमकीन एवं अन्य खाद्य सामग्री बनाने में घरेलू गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत एवं असुरक्षित उपयोग को रोकने के लिए सिलेंडरों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि बाड़मेर उपखंड की ग्राम पंचायत सनावड़ा में मैसर्स खमीशा खान से 6 गैस सिलेंडर, उपखंड रामसर की ग्राम पंचायत रामसर में 2 प्रतिष्ठानों पर मैसर्स विरात्रा मिष्ठान भंडार पर 1 गैस सिलेंडर, एम. ग्राम पंचायत गागरिया में खेतेश्वर मिष्ठान भंडार के 2 प्रतिष्ठान मैसर्स अमल मिष्ठान भंडार से 2 गैस सिलेंडर, मैसर्स आजाद होटल से 3 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

बालोतरा में 4 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 16 गैस सिलेंडर जब्त बालोतरा: जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया-घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण एवं दुरुपयोग करते पाए जाने पर नियमों की अनदेखी करने पर मौके पर ही सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई की गई। मेसर्स महा बालाजी जनरल स्टोर पर 14 किलो का 1 सिलेंडर, 19 किलो के 2 सिलेंडर, मेसर्स जसनाथ मोबाइल पर 14 किलो का 1 सिलेंडर, 19 किलो का 1 सिलेंडर, मेसर्स जगदंबा किराना स्टोर पर 14 किलो के 2 सिलेंडर , मेसर्स बालाजी किराना स्टोर और उत्तरी भंडार से 19 किलो के 2 सिलेंडर और 19 किलो के 3 सिलेंडर, 5 किलो के 4 सिलेंडर जब्त किए गए।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिष्ठान जहां गैस सिलेण्डर का उपयोग होता है, उन्हें निर्देश दिये गये हैं। उन्हें अपने प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग करना चाहिए। किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करते पाए जाने पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत गैस सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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