राजस्थान

Baran: मुख्यमंत्री की पहल सामूहिक विवाह पर राज्य सरकार दे रही संस्था एवं वधु को 25 हजार

Tara Tandi
13 Feb 2025 7:55 PM IST
Baran: मुख्यमंत्री की पहल सामूहिक विवाह पर राज्य सरकार दे रही संस्था एवं वधु को 25 हजार
x
Baran बारां । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार की ओर से विवाह में अपव्यय को कम करने एवं सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 संचालित की जा रही है। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक प्रहलाद राजपुरोहित ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल 25 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इस योजना का एक उद्देश्य बाल विवाह रोकना भी है। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह का तात्पर्य एक ही स्थान पर कम से कम 10 एवं अधिकतम 500 जोड़ों का विवाह करने से है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुदान की इच्छुक संस्था की ओर से ऐसे आयोजन के कम से कम 15 दिवस पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए राजस्थान संस्था एक्ट, 1958 अथवा सोसायटी रजि. एक्ट 1860 आदि में पंजीकृत संस्था की ओर से आधार नम्बर से राजस्थान सिंगल साइन ऑन आईडी एसएसओ पर जाकर आवेदन किया सकता है। इस योजना में वर एवं वधु में से किसी एक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साक्ष्य संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे। वर-वधु के आयु प्रमाण- पत्र, फोटो पहचान-पत्र, वधु की खाता पासबुक, वधु के बैंक खाते से लिंक जनाधार कार्ड की फोटो प्रति आदि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने जरूरी है। विवाह आयोजन के 60 दिवस के भीतर विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर संस्था को प्रति जोड़ा 4 हजार व प्रत्येक वधु को 21 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है।
Next Story