राजस्थान

Baran: उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने हेतु मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चैक पोस्ट की स्थापना

Tara Tandi
13 Oct 2024 12:59 PM GMT
Baran: उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने हेतु मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चैक पोस्ट की स्थापना
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Baran बारां । संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर बारां के निर्देशानुसार जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी न हो, तथा जिले को आपूर्तित उर्वरकों की सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश व अन्य जिलों में अवैध निकासी, परिगमन को रोकने तथा उर्वरक वितरण प्रणाली पर सतत् निगरानी रखने के उद्देश्य से गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी रबी मौसम 2024-25 में जिले के विभिन्न स्थानो जैसे छबड़ा में धींन्गा राड़ी, खुरई, गूगोर। छीपाबडौद में बैजाजपुर, हरनावदा शाहजी। अटरू में बडोरा पुलिस चौकी। मांगरोल में बालुन्दा-लाल कोठी, बम्मोरी कलां। शाहाबाद में समरानियां, मुण्डियर, कस्बाथाना, सिरसोद कलां, हाटरी, बांसखेडा गुगल, ढिकवानी, गणेशपुरा, बैंहटा, देवरी। किशनगंज में नाहरगढ़ से एक कि.मी.गुना रोड़ तिराहा, पचलावडा से पहले गणेशपुरा, रामगढ़ एवं बारां में धौलाकुआ पुलिस चोकी पर चेक पोस्ट की स्थापना की गई। जिन पर पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के नॉडल अधिकारी व सहायक नॉडल अधिकारी नियुक्त किये जाकर उनके दायित्व
निर्धारित किये गए है।
यदि कोई विक्रेता राजस्थान के कृषक के आधार कार्ड पर मध्य प्रदेश के कृषकों को उर्वरक बिक्री करता है और चैक पोस्ट पर बिना बिल के उर्वरक ले जाता पाया जाता है तो उर्वरको को वाहन के साथ जब्ती की कार्यवाही की जाएगी साथ ही जहां से उर्वरक कृषक द्वारा क्रय किया गया है उस विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियम आदेश 1985 एवं उर्वरक मूवमेंट कन्ट्रोल आर्डर 1973 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
कृषकों को उर्वरको का विक्रय आधार कार्ड एवं जमीन की नकल के आधार पर अधिकतम 10 बेग ही उपलब्ध कराए जाए साथ ही उसका रिकॉर्ड की विक्रेता अपनी दुकान पर संधारित करेगा वक्त निरीक्षण अवलोकन भी कराएगा।
प्रशासनिक अधिकारी/पुलिस अधिकारी के दायित्व- अपने अपने क्षैत्र में उर्वरक वितरण पर निगरानी रखेंगे व संबंधित चेक पोस्ट से उर्वरको का परिगमन सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश व अन्य जिलों में न हो, सुनिश्चित करेगे तथा प्रकरण सामने आने पर कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे।
विभागीय नोडल अधिकारी के दायित्व- अपने अपने क्षेत्र की चेक पोस्ट पर सतत निगरानी रखना एवं जिले की सीमा से अन्य राज्य, अन्य जिले में अवैध तरीके से उर्वरको की निकासी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानानुसार वैधनिक कार्यवाही करना।
विभागीय सहायक नोडल अधिकारी के दायित्व- अपने अपने क्षैत्र की चेक पोस्ट पर सतत निगरानी करना तथा कहीं पर से भी उर्वरकों की अवैध निकासी की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर, नॉडल अधिकारी को सूचित करना व प्रकरण में मौके पर आवश्यक कार्यवाही करना।
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