राजस्थान

Baran: जिले के किसानों को अधिकतम 15 बैग यूरिया उर्वरक का विभागीय कार्मिको की देखरेख

Tara Tandi
26 Nov 2024 2:18 PM GMT
Baran: जिले के किसानों को अधिकतम 15 बैग यूरिया उर्वरक का विभागीय कार्मिको की देखरेख
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Baran बारां । वर्तमान में जिले में रबी फसलों की बुवाई का कार्य अन्तिम चरण में है, एवं सरसों सहित अन्य अगेती फसलों में सिंचाई का प्रथम दौर शुरू हो चुका है, जिसके लिए यूरिया उर्वरक की आवश्यकता है। जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार जिले के किसानों को मांग अनुसार समय पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले के किसानों को आवश्यकता अनुसार या अधिकतम यूरिया उर्वरक के 15 बैग का विकेय, आधार कार्ड के साथ जमीन की नकल, मय कृषक के हस्ताक्षर व मोबाईल नंबर आदि संबंधित डीलर द्वारा किसान से प्राप्त कर रिकार्ड संधारित किया जाए। जिला कलक्टर ने जिले के किसान भाइयों से अपील की है कि वह आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों का क्रय करे, तथा अनावश्यक भण्डारण नहीं करे, तथा भविष्य में भी जिले के किसानों को यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं
आने दी जाएगी।
यूरिया वितरण पर सतत निगरानी व प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु पूर्व में ही जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जा चुकी है, जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के प्रभारी व सहायक प्रभारी अधिकारी के मोबाईल नंबर 8949714066, 9785681829 है। जिले में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का वितरण जिले के किसानों में ही हो तथा उर्वरको का परिगमन जिले से बाहर मध्यप्रदेश व अन्य जिलों में न हो तथा उर्वरकों की जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला कलक्टर के आदेशानुसार पूर्व में ही जिले में 22 स्थानों पर चेक पोस्ट की स्थापना की जा चुकी है।
अतः जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को एक बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह यूरिया व डीएपी उर्वरकों का वितरण विभागीय कार्मिकों की देखरेख में ही जिले के किसानों को करे, तथा कृषि विभाग व जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में समय समय पर जारी आदेशों की शत प्रतिशत पालना करना सुनिश्चित करे। विभागीय आदेशों की पालना नही करने व किसी भी प्रकार की ’िशकायत प्राप्त होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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