राजस्थान
Baran: चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग पर रोक आज मध्यरात्रि से 20 जनवरी
Tara Tandi
31 Dec 2024 1:26 PM GMT
x
Baran बारां । जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि जिले में मकर संक्रान्ति के अवसर पर बालकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के मध्यनजर, चाइनीज मांझे की बिकी व उपयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता है। पंतगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जो पतंग के पेंच लड़ाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है। जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान-माल नुकसान होना संभाव्य है, साथ ही विद्युत सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पंतग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुँचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना भी संभाव्य है। इस समस्या एवं खतरे के निवारण के लिए आवश्यक है कि धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जाता है।
माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ, जयपुर द्वारा डी. बी. सिविल रिट पिटीशन महेश अग्रवाल बनाम राज्य एवं अन्य में जारी दिशा निर्देश 22 अगस्त 2012 एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण सं. 384/2016 में पारित आदेश 14 दिसंबर 2016 में पंतग उड़ाने के लिए उपरोक्त हानिकारक सामग्री से बने धागे के उपयोग को परमिट नहीं किया है। अतः लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरें तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने के लिए में निषेधात्मक आदेश जारी करने हेतु संतुष्ट हूँ।
अतः मैं, रोहिताश्व सिंह तोमर, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बनाऐं रखने एवं पक्षियों के लिए बडे पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटीक, टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग बारां जिले की राजस्व सीमा, क्षेत्राधिकारिता में निषेध, प्रतिबंधित करने का आदेश देता हूँ। आमजन को यह भी निषेध किया जाता है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित मे होकर विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जाए। यह आदेश आज मध्यरात्रि से लागू होकर 20 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ।
उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित किया जाएगा ।
TagsBaran चाइनीज मांझे बिक्रीउपयोग रोकमध्यरात्रि 20 जनवरीBaran Chinese Manjha sale and use bannedmidnight 20 Januaryजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story