राजस्थान

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

Tara Tandi
17 March 2024 2:25 PM GMT
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
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भीलवाड़ा । लोक सभा आम चुनाव-2024 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव आचार संहिता की क्रियान्विति छात्रों के अध्ययन तथा जनहित में कोलाहल को नियंत्रित किये जाने के लिए, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री नमित मेहता ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है।
आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रात 6 बजे तक लाउडस्पीकर या अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए राजनैतिक कार्या, चुनाव प्रचार-प्रसार, मतार्थन एव अन्य प्रयोजनार्थ आदि के लिए भी लाउडस्पीकर या अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। किन्तु इस अवधि में राजनैतिक दलो, प्रत्याशियों,ें कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं अन्य द्वारा लाउडस्पीकर या अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा।
बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये समस्त प्रकार के वाहनों पर लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि प्रसारण (विस्तारक) यत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। स्वीकृति पश्चात भी ध्वनि प्रसारक यंत्र का उपयोग धीमी आवाज से किया जायेगा तथा ध्वनि का स्तर ध्वनि प्रदूषण का निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा।
किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल प्रत्याशी या उनके समर्थक द्वारा अपने चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी प्रकार के वाहन पर या अन्य किसी जुलूस या सार्वजनिक सभा के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी ध्वनि प्रसारण का प्रयोग किए जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा।
इन आदेशां के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी, वाहन चालक ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी एवं उसके संचालक अथवा सबंधित कोई भी जो उल्लघन के लिए उत्तरदायी होगा, के विरूद्ध कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल लागू होकर 6 जून 2024 तक प्रभावी होगा।
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