राजस्थान

सीकर में गैर आरएएस से आईएएस बनाने पर रोक जारी रहेगी

Shreya
1 Aug 2023 7:52 AM GMT
सीकर में गैर आरएएस से आईएएस बनाने पर रोक जारी रहेगी
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सीकर: सीकर गैर आरएएस से आईएएस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। सरकार ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि वह नियमानुसार गैर आरएएस को आईएएस में प्रमोशन दे रही है. लेकिन तकनीकी कारणों से आज मामलों की सुनवाई टाल दी गई. जिसके बाद जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की बेंच ने प्रक्रिया पर रोक बढ़ा दी और सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तय की. अपर महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा पेश कर कहा गया है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गैर आरएएस से आईएएस में प्रमोशन देना।

आरएएस एसोसिएशन की याचिका पर रोक लगा दी गई दरअसल, 7 जुलाई को राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर हाईकोर्ट ने गैर आरएएस से आईएएस में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. काउंसिल ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में ही अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नत कर सकती है. उसमें भी राज्य सिविल सेवा के 33.33 फीसदी कोटे में से 15 फीसदी अन्य सेवाओं से लिया जा सकता है. लेकिन हर साल पर्याप्त आरएएस अधिकारी होने के बाद भी सरकार अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के लिए यूपीएससी को सिफारिशें भेज रही है।

इस बार भी राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2023 को सभी विभागों को पत्र लिखकर 5 पात्र व्यक्तियों के नाम भेजने को कहा. जिस पर हमने आपत्ति जताई. लेकिन मई में सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा. वहीं 13 जून को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी विभागों से आए नामों की स्क्रीनिंग के लिए बैठक हुई. जिस पर हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. नॉन आरएएस भी रखेंगे अपना पक्ष पूरे मामले में पिछली सुनवाई पर गैर राज्य सिविल सेवा संघ की ओर से भी मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दिया गया था. जिस पर हाईकोर्ट ने एसोसिएशन को मामले में हस्तक्षेपकर्ता बनाया था। जिससे अब गैर आरएएस अधिकारी भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकेंगे.

देश में आईएएस अधिकारी तीन तरह से बनते हैं-

1. आईएएस में चयन सीधे यूपीएससी के माध्यम से होता है। जिनका कोटा 66.67 फीसदी है.

2. राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को 33.33 फीसदी प्रमोशन कोटा है. राजस्थान में आरएएस अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत किया जाता है।

3. यदि विशेष परिस्थितियाँ हों तो अन्य सेवाओं के उत्कृष्ट अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति के लिए चुना जा सकता है। लेकिन इसका कोटा 33.33 फीसदी में से 15 फीसदी ही हो सकता है.

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