x
बारां । जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने आदेश जारी कर जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की परीक्षाएं प्रारंभ होने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन व परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कोलाहल पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर, कस्बों एवं गांवों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार के आयोजन में इन यंत्रों को उपयोग स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की अनुमति के बिना नहीं कर सकते है।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 4 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
Tagsपरीक्षाकारण तेज ध्वनिविस्तारक यंत्रोंप्रतिबंधExaminationdue to loud noiseamplifiersrestrictionsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story