जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर ने जेएनवीयू गैंग रेप मामले में बदसलूकी करने के आरोपी सुरेश कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी सुरेश कुमार की ओर से जमानत याचिका पेश की गई थी। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि जेएनवीयू गैंग रेप मामले में तीन आरोपी है।
वहीं सुरेश कुमार उस गेस्ट हाउस में कर्मचारी था, जहां पर अजमेर से भागकर आई नाबालिग व उसके दोस्त ने महामंदिर स्थित गेस्ट हाउस में कमरा लिया था। आरोपी सुरेश कुमार ने दोनों को अलग-अलग कमरा दिया। नाबालिग के साथ बदसलूकी करने के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। यदि ऐसा कृत्य नही होता तो वे दोनों गेस्ट हाउस से नहीं जाते और गैंग रेप की घटना भी कारित नही हो पाती, लेकिन सुरेश कुमार की बदनीयती की वजह से इतनी बडी घटना कारित हुई है। जहां तक चालान का मामला है तो गैंग रेप होने से पुलिस ने महज दस दिन में ही चालान पेश कर दिया था, जिसका लाभ आरोपी नहीं ले सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।