x
सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी फराज खान पुत्र फैयाज खान का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया। पुलिस ने आरोपी को 3 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार नाबालिग के पिता ने सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 अगस्त 2022 को नाबालिग पुत्री स्कूल जा रही थी। तभी आरोपी रिंकेश पुत्र हंसराज मीना ने बीच रास्ते में नाबालिग को रोक कर धमकाया कि 25 अगस्त तक चुपचाप कमरे पर आ जाना नहीं तो नहीं तो तेरे भाई व पिता को जान से खत्म कर दूंगा। नाबालिग ने परिजनों को घटना से अवगत कराया।
उक्त घटना से घबराई नाबालिग बालिका 25 अगस्त को सुबह स्कूल जा रही थी तो आरोपी फराज पुत्र फैय्याज पठान निवासी खिरनी बाइक लेकर मिला और धमकाया कि बाइक पर नहीं बैठी तो जान से मार दूंगा। नाबालिग घबराहट में बाइक पर बैठ गई। आरोपी फराज ने नाबालिग को आरोपी रिंकेश के हवाले कर दिया। इसके बाद आरोपी रिंकेश ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने नाबालिग को खिरनी छुड़वा दिया। पीड़िता के उदास रहने पर परिजनों से उससे पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी। इस पर नाबालिग के पिता ने सम्बन्धित थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी के अधिवक्ता ने विशेष न्यायालय पोक्सो के समक्ष आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
Admin4
Next Story