राजस्थान
स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद सभापति को किया निलंबित
Kajal Dubey
29 July 2022 11:44 AM GMT

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झालावाड़, स्वायत्तशासी शासन विभाग ने झालावाड़ नगर परिषद के अध्यक्ष व वार्ड संख्या 40 संजय शुक्ला को सदस्य पद से निलंबित कर दिया है. चुनाव के बाद से शुक्ला के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थीं। पार्षद संजय शुक्ला ने चुनाव विभाग को चुनाव के दौरान हलफनामे में जमीन की गलत जानकारी दी थी. इसकी शिकायत कुछ लोगों ने जिला निर्वाचन विभाग से की थी। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी झालावाड़ ने इसकी जांच की और संजय शुक्ला को दोषी पाया.
दरअसल, चुनाव के दौरान सभापति संजय शुक्ला ने हलफनामा पेश किया था. इसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 2 बीघा कृषि योग्य जमीन है, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी जमीन रिहायशी है. रिटर्निंग ऑफिसर झालावाड़ ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला चुनाव अधिकारी को सौंपी, जिसमें संजय शुक्ला दोषी पाए गए. जयपुर को अपनी रिपोर्ट भेजने पर डीएलबी ने चेयरमैन को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
निलंबन आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय जोधपुर/जोधपुर में रिट दाखिल करने की संभावना को देखते हुए उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर/जयपुर को कैविएट एवं अन्य कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय जोधपुर के अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल और उच्च न्यायालय जयपुर के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को अधिवक्ता के लिए अधिकृत किया गया है। इनका भुगतान नगर परिषद झालावाड़ द्वारा किया जाएगा।
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