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कोटा। कोटा नंबर बढ़ाने की एवज में छात्रा से फिजिकल रिलेशन की डिमांड करने के मामले में RTU के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उसे तीसरे केस में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी के वकील एडवोकेट आनंद ने बताया कि हाईकोर्ट ने आकेपुरम थाने में दर्ज केस में गिरीश परमार की जमानत अर्जी मंजूर की है। जिसके बाद आज गिरीश परमार जेल से बाहर आया।
आरोपी प्रोफेसर,सहयोगी छात्र अर्पित व छात्रा ईशा पिछले साढ़े 4 महीने से जेल में बंद थे। 2 मई को हाईकोर्ट ने गिरीश परमार के खिलाफ दादाबाड़ी थाने में दर्ज दो केस, सहयोगी छात्र अर्पित के खिलाफ 2 केस व छात्रा ईशा यादव के खिलाफ 1 केस में जमानत मंजूर की थी। जमानत मिलने के बाद छात्र अर्पित व छात्रा ईशा यादव जेल से बाहर आए थे। लेकिन गिरिश परमार को जेल में रहना पड़ा। तीसरे केस में जमानत मंजूर होने पर आज जेल से बाहर आया।
राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ उसी की स्टूडेंट ने फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए दादाबाड़ी थाने में शिकायत दी थी। जिस पर 20 दिसंबर को पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 21 दिसंबर को पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार व बिचौलिए स्टूडेंट अर्पित अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। जांच के लिए SiT का गठन किया। जांच के बाद ईशा यादव को भी गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर की कारगुजारी के कई ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस मामले में 20 फरवरी को कोर्ट में 4 हजार पेज की चार्जशीट पेश की गई थी।
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