राजस्थान

विधानसभा आम चुनाव 2023 वरिष्ठ नागरिक, योग्यजन कोविड संदिग्ध पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान

Tara Tandi
5 Oct 2023 7:27 AM GMT
विधानसभा आम चुनाव 2023 वरिष्ठ नागरिक, योग्यजन कोविड संदिग्ध पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान वरिष्ठ नागरिकजन, कोविड संदिग्ध व विशेष योग्यजन अनुपस्थित मतदाता को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठ नागरिकजन, विशेष योग्यजन, कोविड संदिग्ध, प्रभावित अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्रदत्त मतदान की सुविधा हेतु जारी निर्देशों की रिटर्निंग अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करनी होगी। चिन्हित मतदाता यदि स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो इस हेतु निर्धारित प्रपत्र 12-घ में रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के पांच दिन बाद तक बीएलओ के माध्यम से आवेदन करवाना होगा। कोविड से संक्रमित मतदाताओं को अधिकृत चिकित्सक, कोविड नोडल अधिकारी का प्रमाण पत्र, रिपोर्ट, विशेष योग्यजनों को विशेष योग्यजन अधिनियम के तहत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र 12-घ का वितरण एवं संग्रहण बीएलओ के द्वारा सैक्टर ऑफिसर के पर्यवेक्षण में तथा रिटर्निंग अधिकारी की समग्र निगरानी में किया जायेगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मतदान की कार्यवाही की जायेगी। जिन अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट जारी किया गया है, के क्रम मेंं मतदान हेतु तैयार मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में पीबी अंकित किया जायेगा। मतदाता की प्रविष्टि के सामने पोस्टल बैलेट का क्रमांक अंकित नहीं किया जायेगा।
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