राजस्थान

विधानसभा आम चुनाव 2023 मतदान केन्द्र में अधिकृत व्यक्ति ही जा सकेंगे महिला मतदाता गोद में बच्चे को साथ रख सकेगी

Tara Tandi
5 Oct 2023 7:29 AM GMT
विधानसभा आम चुनाव 2023 मतदान केन्द्र में अधिकृत व्यक्ति ही जा सकेंगे महिला मतदाता गोद में बच्चे को साथ रख सकेगी
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान मतदान केन्द्र में अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 का नियम 49 डी के अंतर्गत निर्वाचक, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव के संबंध में ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक, निर्वाचक के साथ गोद में एक बच्चा, किसी अन्धे या अशक्त मतदाता के साथ जाने वाला व्यक्ति जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकता या मतदान नहीं कर सकता, पीठासीन अधिकारी के रूप में ऐसे अन्य व्यक्ति समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या मतदान में उनके सहयोग के उद्देश्य से सहायता कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर पीठासीन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से फोटो पहचान पत्र की मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार उम्मीदवारों के चुनाव अभिकर्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सत्यापित नियुक्ति पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति चुनाव के संबंध में ड्यूटी पर लोक सेवक में केन्द्र और राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं है। आयोग के निर्देशानुसार उन्हें चुनाव एजेंट या पोलिंग एजेंट के रूप में भी नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो या सादे कपड़ों में सामान्य नियम के रूप में किसी मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक पीठासीन अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाये रखने या किसी समान उद्देश्य के लिये अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्हें अंदर बुलाने का निर्णय नहीं लेता।
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