राजस्थान

विधानसभा आम चुनाव 2023 मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं होगा

Tara Tandi
22 Sep 2023 7:37 AM GMT
विधानसभा आम चुनाव 2023 मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं होगा
x
विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान जिले के मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल द्वारा चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। एक ही जगह एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित है, वहां ऐसे परिसर से 200 मीटर के दूरी से परे मतदान केन्द्रों के समूह के लिये एक उम्मीदवार का केवल एक चुनाव बूथ स्थापित होगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचाने के लिये ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज व दो कुर्सियां उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसमें एक छाता या 10 गुणा 10 फीट से छोटा तम्बू नहीं होगा। ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार, रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से, उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या के बारे में सूचित करेगा, जहां उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है।
ऐसे बूथों की स्थापना से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति भी प्राप्त करेगा। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि चुनाव संबंधित पुलिस अधिकारियों की मांग पर प्रस्तुत की जा सके।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक या निजी सम्पति पर अतिक्रमण करके ऐसा कोई भी बूथ नहीं खोला जायेगा। किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में इस तरह के बूथ नहीं खोले जायेंगे। ऐसा कोई भी बूथ किसी शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जायेगा। ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतीक, फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झण्डा या बैनर प्रदर्शित किया जा सकेगा। बूथों में उपयोग किये जाने वाले बैनर का आकार 4 गुणा 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि स्थानीय कानून, बैनर, होर्डिग आदि के लिये कम आकार निर्धारित करते हैं तो स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित आकार प्रतिबंध मान्य होगा। बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जायेगा। इनका एकमात्र उद्देश्य अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करना रहेगा। अनौपचारिक पहचान पर्चियों को आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनैतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जायेगा।
किसी भी परिस्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जायेगी, जिसने पहले ही मतदान केन्द्र पर वोट डाल दिया हो। वोट डालने की पहचान अमिट स्याही से की जायेगी।
Next Story