राजस्थान
विधानसभा आम चुनाव 2023 पेट्रोल व डीजल पम्प स्टेशनों पर न्यूनतम स्टॉक रखना जरूरी
Tara Tandi
11 Oct 2023 7:48 AM GMT

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विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंशदीप ने चुनाव में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल डीजल व ऑयल उपलब्ध करवाने के लिये जिला श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ की राजस्व सीमा में स्थित समस्त पेट्रोल पम्पों के संचालकों को निर्धारित स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश दिये है।
प्रत्येक पेट्रोल व डीजल पम्प फिलिंग स्टेशन के पास न्यूनतम एक हजार लीटर पेट्रोल एवं 2000 हजार लीटर डीजल तथा 200 लीटर मोबिल ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी परमिटों से ही कर सकेंगे। प्रत्येक पेट्रोल पम्प, संचालकों को आदेशित किया है कि निर्धारित अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पम्प ड्राई नहीं रहे। समस्त पेट्रोल पम्प संचालक प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से केस मैमों जारी करेंगे तथा उनका हिसाब अलग से रखेंगे। कैशमीमों में क्रेताओं के नाम, पता, वाहन पंजीयन नम्बर अंकित करेंगे। ये आदेश केवल चौपहिया वाहनों पर ही लागू होगा।
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