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सीकर । राज्य सरकार द्वारा 7 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी कर 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में विभिन्न वर्गों के साथ-साथ विभाग, विकास आयुक्त, हस्तशिल्प (भारत सरकार) द्वारा पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पियों को स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए आधुनिक आवश्यक किट, आधुनिक उपकरण कय करने में सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना में पूर्व में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। परन्तु राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर रोक लगा दी गई थी। पोर्टल राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् 12 फरवरी 2024 को पुनः प्रारम्भ कर योजना में पुनः पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहें हैं।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक विकास सिहाग ने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र दस्तकारों को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, सीकर में निर्धारित प्रपत्र में एसएसओ पर विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के पोर्टल पर ओनलाईन आवेदन करना होगा। योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा पात्रता की जाँच उपरान्त पात्र आवेदक द्वारा दूलकिट क्रय कर जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड किया जाकर बील की मूल प्रति आवेदक द्वारा पुनर्भरण से पूर्व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में प्रस्तुत करनी होगी। यदि दस्तकार द्वारा 5 हजार रुपये से अधिक की राशि का टूल कय कर पुनर्भरण का लाभ चाहा गया है तो योजना के अनुसार 5 हजार रूपये तक की राशि तक का ही पुनर्भरण किया जायेगा। कय किया गया उपकरण, औजार उसकी दस्तकारी कला से संबंधित होना चाहिये।
उन्होंने बताया कि जिले के दस्तकारों के सभी वर्ग और श्रेणी वुडन, टैक्सटाईल पेंटिंग, लेदर काफ्ट, आर्ट ज्वेलरी, मेटल काफ्ट, कारपेट या दरी आदि के ऐसे दस्तकार जिनका आर्टिजन कार्ड बना हुआ है तथा आयु 18 से 40 वर्ष है, जन आधार कार्ड बना हुआ है, परिवार की आय 3 लाख रुपये से कम है, पिछले 2 वर्षों में केन्द्र या राज्य सरकार के माध्यम से टूल किट के लिए कोई सहायता या अनुदान नहीं लिया हो तो इस योजना में लाभ लेने के लिए पात्र है।
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Tara Tandi
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