निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए अब 18 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे
भरतपुर न्यूज: निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए अब 18 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने नई समय सीमा जारी की है। शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रेम सिंह कुंतल ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. जिसमें आंशिक संशोधन कर प्रवेश तिथि 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
अब उन बच्चों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया था और अब तक निःशुल्क शिक्षा से वंचित हैं। अगर वह फिर से आवेदन करना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है। नई समय सीमा के अनुसार अभिभावक 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। 20 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी से प्रवेश के लिए बच्चों का प्राथमिकता क्रम तय किया जाएगा।
20 अप्रैल से 1 मई तक अभिभावक स्कूल चयन क्रम में बदलाव कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। 20 अप्रैल से 9 मई तक स्कूल पहले चयनित स्कूल के आधार पर आवेदनों की स्क्रूटनी करेंगे। 20 अप्रैल से 14 मई तक अभिभावक दस्तावेजों में संशोधन करा सकेंगे। 26 अप्रैल से 29 मई तक, स्कूल द्वारा अनुरोध किए जाने या माता-पिता द्वारा संशोधित किए जाने पर सीबीईओ स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। 31 मई तक शेष सभी आवेदनों का स्वत: सत्यापन किया जाएगा। चयन 2 जून को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध आरटीई सीटों पर किया जाएगा। चयन 3 जून से 15 सितंबर तक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध आरटीई सीटों पर किया जाएगा, जो भुगतान किए गए बच्चों के प्रवेश और प्रवेश के आधार पर होगा। बच्चे की पसंद।