राजस्थान
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित
Tara Tandi
5 July 2023 12:20 PM GMT
x
राज्य में युवा उद्यमियों/उद्यमिता को बढावा देने एवं शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई जिसमें राज्य के 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के उद्यमियों के लिए इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ के साथ-साथ पुरूष व महिला उद्यमियों को 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी व 5 लाख रूपये की सीमा तक दी जायेगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संतोष कुमारी ने बताया कि इस सम्बन्ध में नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार प्रारम्भ करने के लिए इस योजना अन्तर्गत 25 लाख रूपये तक के ऋण पर देय 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा तथा 25 लाख से अधिक एवं 1 करोड रूपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। इस योजना मंे आवेदन के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र जैसलमेर से सम्पर्क किया जा सकता है।
Tara Tandi
Next Story