राजस्थान

राजकीय अल्पसंख्यक समुदाय आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित जोधपुर

Tara Tandi
16 Jun 2023 10:56 AM GMT
राजकीय अल्पसंख्यक समुदाय आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित जोधपुर
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शैक्षणिक सत्र 2023-24 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम सिक्ख, इसाई जैन, बौद्ध एवं पारसी) के बालकों को गुणवत्ता पूर्वक अध्ययन के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करा कर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रेरणा कच्छावा ने बताया कि इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश के लिए आवेदन पत्र 15 जुलाई 2023 तक आमंत्रित किये जाने है।प्रवेश के लिए आवेदन पत्र http://minority/rajasthnagoverment.in से डाउनलोड कर सकते है या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर स्वीटस वाली गली, पानी की टंकी के पास प्रताप नगर जोधपुर से प्राप्त कर पूर्ण आवेदन इस कार्यालय के ई-मेल आई.डी [email protected] डाउनलोड कर मय आवश्यक दस्तावेज के साथ भेज सकते है या इस कार्यालय में डाक द्वारा एवं व्यक्तिश:भी जमा करा सकते हैं।
प्रवेश के लिए प्रात्रता -
राजस्थान का मूल निवासी हो, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप कमजोर परिवार के बालक जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम हो या जिनके माता राज्य सरकार को कार्मिक होने पर पे मेट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो।
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज-
मूल निवास प्रमाण पत्र, गत परीक्षा की अंक तालिका, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र, श्रेणी / वर्ग प्रमाण पत्र (बी.पी.एल, विकलांग, अनाथ आदि) आय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड, जन अधार कार्ड आदि दस्तावेज आवश्यक है।
आवेदन की प्रक्रिया
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की प्रति एवं आवश्यक दस्तावजों पर स्वयं प्रमाणिक स्केन प्रति सलंगन कर दिनाक 15 जुलाई 2023 तक इस कार्यालय के ई-मेल आई.डी [email protected] पर अपलोड कर भेज सकते है या डाक द्वारा भी एवं व्यक्तिगत रूप से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन कार्यालय मे भेज सकते है।
उपलब्ध सुविधाएं
प्रवेशित बालको को पूर्णतया निःशुल्क आवास एवं भोजन सुविधा के साथ प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, बेहतर एवं सुरक्षित आवास सुविधा, पौष्टिक भोजन, शिक्षण सामग्री, निजी उपयोग की वस्तुएं एवं यथा यूनिफार्म, जूते, तेल, साबुन, तौलिया एवं दैनिक उपयोग आदि की सुविधा के साथ आवश्यक सामग्री चिकित्सा सुविधा कौशल एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।
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