राजस्थान

डंूगरपुर जिले में आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक

Tara Tandi
15 Sep 2023 9:19 AM GMT
डंूगरपुर जिले में आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक
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इस वर्ष दीपावली पर्व पर जिले में विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र के इच्छुक आवेदक उपखण्ड क्षेत्र डंूगरपुर, सागवाड़ा, आसपुर, सीमलवाड़ा, बिछीवाड़ा, गलियाकोट, चिखली, साबला के लिए 15 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि आवेदन अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड कार्यालय में 15 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन 2 प्रतियों में संलग्न करें। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता आवेदन पत्र (प्रारूप-एई-5) में दो रूपए कोर्ट फीस के साथ स्वयं की पासपोर्ट साइज की 3 फोटो लगाएं। आवेदन के साथ व्यावसायिक स्थल पर स्वामित्व, किरायानामा इत्यादि से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति, 50 रूपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न करनी होगी। आवेदनकर्ता निर्धारित फीस 600 रूपया राजकोष में जमा कराते हुए चालान की प्रति आवेदन के साथ लगाएं।
आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साइट प्लान (ब्लू प्रिंट की 4 प्रतियां), जिससे आस-पास स्थित व्यावसायिक परिसर की स्थिति स्पष्ट रूप अंकित हो। प्रस्तावित स्थल के ऊपर निवासी न हो। (दुकान क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर से कम एवं 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए) दुकान अग्निशमन वाहन के पहंुचने के योग्य होनी चाहिए। व्यवसाय स्थल के चारों और की स्पष्ट स्थिति दर्शाई हुई हो एवं व्यवसाय स्थल का पूर्ण पता साथ ही अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किया हो तो उसकी फोटोप्रति संलग्न हो। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर हो। यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है तो संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। आवेदन की जांच में दुकान, विक्रय स्थल के स्वामित्व के संबंध में जांच तथा किराएदार है तो किरायानामा एवं भू-स्वामी का विवरण तथा आवेदन के आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकार होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदन स्वयं की होगी।
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