उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थाई बेंच के संबंध में सरकार से जवाब तलब
जोधपुर न्यूज: हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई पीठ को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।
उन्होंने सरकार को निर्देश दिए कि खंडपीठ के गत 13 दिसंबर के आदेश की पालना में जोधपुर में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई पीठ सभी संसाधन सहित कब तक गठित कर दी जाएगी और 17 जुलाई तक यह भी जानकारी दें कि राज्य के जिला आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पद भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार जोधपुर में राज्य आयोग की स्थाई पीठ गठित करने में गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के बार-बार निर्देशों के बावजूद अपने शपथ पत्र में उपभोक्ता मामलात विभाग यह बताने में विफल रहा है कि उन्होंने स्थाई पीठ गठित करने बाबत अभी तक क्या कार्रवाई की है।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में हुए साक्षात्कार में गत 13 मार्च को जिला आयोग के 12 अध्यक्ष और 7 सदस्यों को नियुक्ति प्रदान की, लेकिन अध्यक्ष पद के चार और सदस्यों के 3 रिक्त पद नहीं भरने का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है।