राजस्थान
Alwar: वाहन स्वामी भार वाहनों का वार्षिक कर 15 मार्च तक जमा करावे एमनेस्टी योजना
Tara Tandi
10 March 2025 7:01 PM IST

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Alwar अलवर । प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री सतीश कुमार ने बताया कि ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनके भार वाहनों (जीवीडब्ल्यू 16500 से अधिक) का वार्षिक कर जमा होता है वे वित्तीय वर्ष 2025-26 का कर 15 मार्च 2025 तक जमा करावे। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी 13 व 14 मार्च को होलिका अवकाश होने के कारण अंतिम तिथि से पूर्व ही अग्रिम कर जमा करा देवे। निर्धारित तिथि पश्चात वाहन का कर जमा करवाने पर पैनल्टी देय होगी एवं चैकिंग कार्यवाही के माध्यम से वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी एमनेस्टी योजनाओं के तहत ई-रवन्ना ओवर लोडिंग चालानों में भारी छूट, नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्तीकरण की सुविधा और पुराने बकाया कर पर नई पैनल्टी दरें, खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के तहत ओवर लोडिंग के मामलों में बनाए चालानों में 95 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठावे। साथ ही वाहन स्वामियों को यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व या बाद में पंजीकृत वाहनों पर थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर 15 मार्च 2025 से पूर्व ही लगवा लें, अन्यथा विभाग द्वारा वाहन से संबंधित समस्त सेवाएं बंद कर दी जावेगी।
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