राजस्थान

Alwar: 2021 में हत्या के मामले में शारुख खान दोषी करार

Admindelhi1
5 Feb 2025 7:57 AM GMT
Alwar: 2021 में हत्या के मामले में शारुख खान दोषी करार
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"कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा"

अलवर: राजगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए एक हत्याकांड के मामले में कल शाम न्यायालय की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व न्यायालय ने दोषी शाहरुख खान उर्फ ​​गट्टा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलवर के राजगढ़ थाना इलाके में वर्ष 2021 में हुए एक हत्याकांड के मामले में कल शाम कोर्ट ने आरोपी शाहरुख खान उर्फ ​​गट्टा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

जानकारी के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक (एससी.एसटी.) योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि छिलोड़ी निवासी कृष्ण सहाय नामक व्यक्ति ने 21 सितंबर 2021 को राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने शाहरुख खान नामक व्यक्ति से जमीन किराए पर ली थी। शाहरुख खान मुझे लगभग हर दिन मारने और पीटने की धमकी देते हैं। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है और आरोपी उसे जाति-विशेष गालियां देकर अपमानित करता रहता है।

मामले से ठीक एक दिन पहले शाहरुख खान याचिकाकर्ता कृष्णा सहाय के घर आया और कृष्णा सहाय के पिता संपत राम को बाइक पर बैठाकर खेत पर ले गया। आरोपी आवेदक के पिता को यह कहकर ले गया कि खेतों में बाड़ लगानी है, इसलिए वह उसे साथ ले जा रहा है। शाहरुख खान के दिमाग में एक और साजिश चल रही थी। इस साजिश के तहत शाहरुख खान ने शिकायतकर्ता कृष्ण सहाय के पिता संपत राम का अपहरण कर लिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।

हत्या के बाद कृष्णा सहाय ने स्थानीय थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला एससी एसटी न्यायालय में पेश किया गया, जहां विशिष्ट न्यायाधीश अनीता सिंघल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज देखने के बाद आरोपी शाहरुख खान उर्फ ​​गट्टा निवासी चिलोड़ी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपये है। इस हत्या मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर अदालत ने इस हत्या मामले में आरोपियों को सजा सुनाई।

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