राजस्थान
Alwar: खाद्य सुरक्षा योजना में नये नाम जोडने हेतु पोर्टल शुरू नाम जुडवाने हेतु पात्र
Tara Tandi
31 Jan 2025 2:38 PM GMT
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Alwar अलवर । खाद्य सुरक्षा योजना में नये नाम जोडने हेतु खाद्य विभाग द्वारा पोर्टल खोल दिया गया है। खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति/परिवार को निर्धारित प्रपत्र (शहरी/ग्रामीण) में आवेदन करना होगा। आवेदन खाद्य विभाग की वेबसाइट पर आवेदक द्वारा स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है।
जिला रसद अधिकारी श्री विनोद कुमार जुनेजा ने बताया कि आवेदन के समय संबंधित श्रेणी जिसमें आवेदन सम्मिलित है जैसे अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड का क्रमांक संख्या सीमांत कृषक, श्रमिक कार्ड एवं गैर सरकारी सफाईकर्मी होने का साक्ष्य इत्यादि उसी श्रेणी का दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन की जांच संबंधित जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। कमेटी द्वारा नाम जोडने के संबंध में स्पष्ट अभिमत दिया जाएगा इसके उपरान्त अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोडने अथवा नहीं जोडने का निर्णय लिया जाकर निस्तारण किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा में नाम जोडने हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः एक माह की अवधि में किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा में नाम जोडने हेतु अपात्रता
उन्होंने बताया कि परिवार के किसी भी सदस्य का आयकरदाता होना, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमिति कर्मचारी अथवा अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है, परिवार के सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक हो, परिवार के किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया (टेªक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो) वाहन होना, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर), नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर) एवं ऐसे परिववार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल होने के लिए अपात्र हैं। उन्होंने बताया कि निष्कासन के नियम/अपात्रता की शर्तें सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होंगे।
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Tara Tandi
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