राजस्थान
Alwar: नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों के संचालक अपने स्थल का पंजीयन करावे
Tara Tandi
11 Feb 2025 7:36 PM IST

x
Alwar अलवर । नगर निगम अलवर सीमा क्षेत्र में स्थित ऐसे समस्त भूखण्ड, फार्म, सामुदायिक केन्द्र, भवन, क्लब, बैंक्वेट हॉल इत्यादि जो विवाह, सगाई, जन्म दिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह, उत्सव, प्रदर्शनी कन्वेंशन, गरबा उत्सव, नव वर्ष आदि आयोजन हेतु प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाते हैं के संचालक अपने स्थल का पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें।
नगर निगम आयुक्त श्री जितेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत विवाह स्थल का पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन विवाह स्थल संचालकों द्वारा पूर्व में पंजीयन करवाया गया है एवं पंयजीन उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष का निर्धारित शुल्क निगम कोष में जमा नहीं करवाया है वे तुरन्त शुल्क जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा कम्पनी द्वारा निगम की अनुमति के बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाता है तो नगर निगम द्वारा संबंधित विवाह स्थल को अवैध मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
TagsAlwar नगर निगम सीमा क्षेत्रस्थित विवाह स्थलोंसंचालक स्थलपंजीयन करावेAlwar Municipal Corporation boundary areamarriage venuesoperator venuesget registeredजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





