राजस्थान

Alwar: उद्यम हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के इच्छुक व्यक्ति ऋण हेतु करें आवेदन

Tara Tandi
23 April 2025 7:38 PM IST
Alwar: उद्यम हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के इच्छुक व्यक्ति ऋण हेतु करें आवेदन
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Alwar अलवर । औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढाने के उद्देश्य से चलाई जा रही डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण हेतु इच्छुक व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक श्री एम. आर मीना ने बताया कि योजना में 25 लाख रूपये से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड रूपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड से 10 करोड रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये (जो भी कम हो) पंूजी अनुदान भी देय है।
इसी प्राकर विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड, सेवा क्षेत्र में 5 करोड और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय है। उन्होंने बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार एवं जन आधार कार्ड प्रति, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। योजना की अधिक जानकारी जिला एवं वाणिज्य केंद्र भावानी तोप सर्किल अलवर में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
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