राजस्थान

मतदान दिवस पर सभी कामगारों को देना होगा सवैतनिक अवकाश

Tara Tandi
4 April 2024 11:38 AM GMT
मतदान दिवस पर सभी कामगारों को देना होगा सवैतनिक अवकाश
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सीकर । सहायक श्रम आयुक्त सीकर सन्दीप कुमार ने बताया कि मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मे स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को "मतदान दिवस" 19 अप्रेल 2024 के लिये सभी संस्थानों में कार्यरत कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है को श्रम आयुक्त के आदेशानुसार सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुये मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नही देता है तो दण्डात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुये अवगत कराया जा सकता है।
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