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उदयपुर। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. सभी 9 आरोपियों को मंगलवार को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से जयपुर की एनआईए कोर्ट लाया गया। एनआईए कोर्ट के जज रवींद्र कुमार ने उन्हें वापस जेल भेज दिया और 10 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया।एनआईए के संज्ञान पर अगली बार सुनवाई करते हुए कोर्ट आदेश सुनाएगी। रियाज अटारी, गौस मोहम्मद मोहसिन, फरहाद शेख, आसिफ, मोहसिन खान, वसीम अली, जावेद और मुस्लिम खान को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया.
दरअसल, 28 जून को उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में कन्हैया की हत्या के बाद दूसरे दिन 29 जून को उदयपुर के धनमंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद उसी दिन एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया था. मामले की जांच शुरू कर दी है। 22 दिसंबर को सौंपी गई चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने आतंकी गिरोह-मॉड्यूल के रूप में काम करके बदला लेने की साजिश रची थी.
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 449, 302, 307, 324, 153(ए), 153(बी), 295(ए), यूए(पी) एक्ट की धारा 16, 18 और 20 और धारा 20 के तहत चार्जशीट किया गया है। . इतना ही नहीं आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 (1बी) भी लगाई गई है।माना जा रहा है कि इस मामले में पाकिस्तान के कराची निवासी अबु इब्राहिम और सलमान का नाम सामने आने के बाद एनआईए एक बार फिर इन सभी आरोपियों को जेल से रिमांड पर लेने के लिए समय मांग सकती है. संभवत: कुछ दिन बाद एनआईए इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश कर सकती है।
Admin4
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