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Ajmer अजमेर । संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय में रविवार को उपकर संग्रहण को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। श्रम विभाग के संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त श्री प्रदीप कुमार झा ने बैठक में अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक निर्माण स्थलों, होटल, अस्पताल, स्कूल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर उपकर वसूली बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी श्रेणी के निर्माण कार्य कर उपकर में कोई छूट नहीं हैं। प्रोजेक्ट की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर अनिवार्य रूप से देना होगा। इसे समय पर जमा नहीं करने पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मूल राशि के बराबर जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग ने ज्यादा से ज्यादा निर्माण स्थलों के मालिकों को नोटिस जारी किए है। उन्हें दस्तावेज और उपकर जमा कराने का मौका दिया जा रहा है। यदि किसी ने नगर निकाय में नक्शा पास कराते समय अनुमानित उपकर राशि जमा करवाई है, तो शेष राशि संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को इस नियम के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है।
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