राजस्थान

अजमेर: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास की सुनाई सजा

Admin Delhi 1
27 April 2022 12:15 PM GMT
अजमेर: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास की सुनाई सजा
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राजस्थान क्राइम न्यूज़ रिपोर्ट: अजमेर के जवाजा थाना क्षेत्र में सोलह साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। एफएसएल व डीएनए की रिपोर्ट के साथ एक्सपर्ट की राय पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फैसले में जज ने लिखा कि आरोपित ने अत्यंत घृणित कृत्य किया हैं जिससे नरमी का रुख उचित नहीं है। पीड़िता के पिता ने 27 मार्च 2021 को जवाजा थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि वह किसी काम से बाहर गया हुआ था तब घर पर उसकी पत्नी भी नहीं थी। इस दौरान जिला राजसमंद देवगढ़ के रहने वाले ललित सिंह पुत्र भंवर सिंह ने 26 मार्च 2021 को उसके घर पहुंच कर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और आरोपित ललित सिंह पुत्र भंवर सिंह को 1 अप्रेल 2021 को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने कोर्ट में 28 जून 2021 को आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट पेश की। पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश बी एल जाट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभिीयोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि मामले में 9 गवाह व 20 दस्तावेज पेश किए गए । जज ने आरोपित को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया । जज बी एल जाट ने कहा कि आरोपित ने नाबालिग के साथ अत्यंत घृणित कृत्य किया हैं, इसके प्रति नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं होगा। जिस प्रकार से देश में छोटे बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए आरोपित के प्रति नरमी रखना उचित नहीं होगा।

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