अजमेर: अजमेर नगर निगम ने तोपदड़ा में अवैध रूप से निर्माणाधीन बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई की. नगर निगम की टीम ने बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को सीज कर दिया और नोटिस चस्पा कर दिया। वार्ड नं. 57, रेलवे सेकेंड एंट्री गेट के पास, अजमेर में निर्माणाधीन जीतू अरोरा, हरीश अरोरा, दीपक अरोरा की बिल्डिंग के निर्माण को अवैध माना गया और निगम टीम ने उसे सीज करने की कार्रवाई की। नगर निगम ने यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7)(एफ) के तहत की.
जब्ती नोटिस में बताया गया कि तीन माह (90 दिन) पहले ही ताला लगाकर जब्ती लगाई गई है और इसके खिलाफ नियमानुसार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में अपील दायर की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति सील की गई इमारत में कोई गतिविधि नहीं करेगा या ताले-ताले से छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि ऐसा है तो एफ.आई.आर. इसे संबंधित थाने में दर्ज कराया जाएगा।