![Ajmer: कार्य स्थलों पर बनानी होगी आंतरित शिकायत समिति Ajmer: कार्य स्थलों पर बनानी होगी आंतरित शिकायत समिति](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/05/4364636-5.webp)
x
Ajmer अजमेर । कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आन्तरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। महिला अधिकारिता विभाग उपनिदेशक श्री जगदीश चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 लागू किया जा चुका है। अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट www.wcd.nic.in तथा महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाईट www.wcd.rajasthan.in पर उपलब्ध है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालय आदि कार्य स्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। ऐसे जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखण्ड स्तर पर स्थित कार्यालय एवं प्रशासनिक इकाई में आन्तरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक 10 या 10 से अधिक कार्यरत कार्मिक कार्यालय अथवा प्रशासनिक ईकाई पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्य स्थल पर आंतरिक समिति का गठन आदेश अध्यक्ष, सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य है। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाली समस्त आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया जाना है।
उन्होंने बताया कि नियोक्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यशालाएं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वार्षिक रिपोर्ट मय समिति के गठन की सूचना सहित जिला कलक्टर एवं उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग, सहकार भवन के पास, ग्राम-बंदिया-जयपुर रोड़, अजमेर के पास भिजवना अनिवार्य है। इस कार्यालय की ई-मेल आईडी [email protected] पर भी भिजवावें।
TagsAjmer कार्य स्थलोंआंतरित शिकायत समितिAjmer workplaceInternal complaint committeeजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
![Tara Tandi Tara Tandi](/images/authorplaceholder.jpg?type=1&v=2)
Tara Tandi
Next Story