राजस्थान
Ajmer: मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर लगाया 6 लाख का जुर्माना
Tara Tandi
3 Dec 2024 4:54 AM GMT
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Ajmer अजमेर । रेल्वे कोच में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धितों के विरूद्ध 6 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है । न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति ककवानी ने बताया कि टे्रन संख्या 16531 अजमेर यशवन्तपुर गरीब नवाज एक्सप्रेस मेें 12 जून 2023 को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ की खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई। जांच में यूएचटी टोंड फ्लेवर्ड मिल्क-बादाम नन्दिनी गुडलाइफ में मिलावट का शक हुआ। इसका नमूना संग्रहित किया गया। इसकी जांच करने पर यह मिलावटी एवं अमानक पाया गया। इसे आमजन का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इस कारण टै्रन के खाद्य कारोबारकर्ता रमाशंकर सिंह, खाद्य कारोबार कम्पनी दून केेटर्स पहाड़गंज नई दिल्ली, खाद्य कारोबारकर्ता कम्पनी के मालिक सुशील टण्डन देहरादून पर 50 हजार रूपए जुर्माना एवं खाद्य पदार्थ वितरण फर्म पद्मावती केटर्स यशवन्तपुर कर्नाटक तथा वितरक फर्म के मालिक नपाराम यशवन्तपुर के विरूद्ध 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही खाद्य पदार्थ निर्माता कम्पनी हस्सन को-ऑपोटिव मिल्क प्रोड्यूसर सोसायटी हस्मन कर्नाटक एवं कम्पनी प्रबन्धक सुरेश बी.एस. के विरूद्ध 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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Tara Tandi
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