राजस्थान

Ajmer: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अजमेर यात्रा में खलल की आशंका, कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में

Admindelhi1
27 Feb 2026 11:12 PM IST
Ajmer: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अजमेर यात्रा में खलल की आशंका, कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में
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"पुलिस ने लिया एहतियाती कदम"

अजमेर: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा निर्विध्न आयोजित होने के मध्यनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए पीएम रैली में काले झंडे दिखाने की घोषणा करने वाले यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा सहित उसके 5 साथियों सागर मीणा, फारुख खान, अख्तर हुसैन और अन्य को सुबह उनके घरों से ही हिरासत में ले लिया।

अजमेर के पुलिस निरीक्षक अरविंद चारण, महिला पुलिस कर्मी और भारी पुलिस जाब्ते के साथ सुबह सुभाष नगर क्षेत्र स्थित यूथ कांग्रेस नेता के मोहित के घर पहुंची और उसे चारों तरफ से घेर कर दरवाजा खटखटाया। मोहित मल्होत्रा के साथ वहां यूथ कांग्रेस नेता सागर मीणा भी उपस्थित थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ी में बैठा लिया और अपने साथ ले गई। पुलिस ने अन्य स्थानों से भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व यूथ कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला जला कर उनकी 28 तारीख को प्रस्तावित रैली में काले झण्डे दिखाने की घोषणा की थी। साथ ही शहर में पोस्टर चस्पा कर पीएम कम्प्रोमाइज आदि आरोप लगाए थे। हालाकि मोहित मल्होत्रा ने स्वीकार भी किया कि पोस्टर यूथ कांग्रेस ने ही लगाए है कि किन्तु लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत पोस्टर में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया है।

शहर जिला अध्यक्ष राजकुमार जयपाल ने वक्तव्य जारी कर जिला प्रशासन द्वारा केंद्र की नीतियों का शांति पूर्वक विरोध दर्ज करा रहे कांग्रेस के युवा नेताओं को पकड़े जाने की निंदा की है। उधर, इस मामले में सीआई अरविंद चारण का कहना है पुलिस की कार्रवाई जायज है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियातन यह कार्रवाई की गई है।

इधर, जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि ड्रोन नियम 2021 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कायड़ विश्रामस्थली की 7 किलोमीटर परिधि को रेड जोन घोषित किया गया है। वहां किसी भी प्रकार के ड्रोन, यूएवी अथवा मानवरहित हवाई उपकरण के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि यह आदेश 28 फरवरी 2026 को सायं 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। निर्धारित अवधि के दौरान बिना सक्षम अनुमति के ड्रोन संचालन करने पर ड्रोन नियम 2021 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से विधिवत जारी किया गया है। जिला पुलिस एवं प्रशासन ने आमजन मीडिया प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों एवं ड्रोन संचालकों से दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करने तथा सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की हैं।

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