अजमेर न्यूज: अजमेर डिस्कॉम ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के आदेश के अनुपालन में टीसीओएस में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए मोबाइल टावर कनेक्शन (20 किलोवाट तक) में सिंगल फेज की सुविधा, पीएचईडी के लिए 500 केवीए से कम में 33 केवी लाइन से बिजली आपूर्ति, उच्च से निम्न टैरिफ रेंज और इसके विभिन्न रिवर्स कन्वर्जन, रीको औद्योगिक क्षेत्र में 1 किमी तक 11 केवी लाइन का विस्तार, आरएसईबी व विद्युत निगम के कर्मचारियों के लिए घरेलू कनेक्शन पर सुरक्षा जमा पर छूट सहित संशोधनों से उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।
यह आदेश लाभदायक रहेगा: अब मोबाइल टावरों के लिए 20 किलोवाट तक सिंगल फेज कनेक्शन की सुविधा की अनुमति दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीसों घंटे मोबाइल टावरों की आपूर्ति संभव होगी जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवाओं में सुधार होगा।
अब पीएचईडी के लिए 500 केवीए से कम 33 केवी आपूर्ति की अनुमति दी गई है। इससे जल कार्यों की आपूर्ति के लिए मजबूत पेयजल अवसंरचना को सक्षम करने में मदद मिलेगी।
टैरिफ क्लास को उच्च से निम्न और इसके विपरीत में बदलने की भी अनुमति है। इससे सब्सक्राइबर को उपयोग में बदलाव के अनुसार किसी भी समय टैरिफ बैंड को बदलने में मदद मिलेगी।
रीको औद्योगिक क्षेत्र से 1 किमी तक 11 केवी लाइन के विस्तार की अनुमति भी टीसीओएस में संशोधन कर दी गई है। इससे रीको औद्योगिक क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित उद्योगों को औद्योगिक फीडरों से निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति मिल सकेगी।