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Jaipur.जयपुर: अजमेर दरगाह परिसर में स्थित एक शिव मंदिर से संबंधित दावे की सुनवाई शनिवार को स्थगित कर दी गई। सिविल कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 30 अगस्त के लिए निर्धारित की है। कार्यवाही की पूर्व संध्या पर, सिविल लाइंस थाने के साथ-साथ अदालत परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिवक्ता योगेंद्र ओझा ने बताया कि न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने और न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। उन्होंने बताया कि दरगाह समिति और अल्पसंख्यक कार्य विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन आधिकारिक रूप से प्रस्तुत कर दिए गए हैं और अगली सुनवाई में उन पर बहस होगी। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने संकट मोचन शिव मंदिर में निर्बाध पूजा-अर्चना की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में स्थित है। दरगाह समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें कहा गया कि गुप्ता ने मामला दायर करने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। गुप्ता का दावा है कि उनके पास 1250 ईस्वी में रचित प्राचीन संस्कृत ग्रंथ 'पृथ्वीराज विजय' है, जिसमें अजमेर में एक शिव मंदिर की ऐतिहासिक उपस्थिति का विवरण है।
उन्होंने इस पुस्तक को इसके हिंदी अनुवाद के साथ अदालत में पेश करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम का भी हवाला देते हुए तर्क दिया कि अजमेर दरगाह इसके दायरे में नहीं आता क्योंकि कानूनी दृष्टि से इसे "अधिकृत धार्मिक स्थल" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सेना पहले भी इस कानून पर बहस कर चुके हैं और अदालत में इसके समर्थन में सबूत पेश करेंगे। सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए, गुप्ता को एसपी वंदिता राणा के निर्देशों के तहत पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। सिविल कोर्ट ने 27 नवंबर, 2024 को गुप्ता की याचिका स्वीकार कर ली और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई को नोटिस जारी किए। इसके बाद, अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर अजमेर, ए. इमरान (बैंगलोर) और राज जैन (होशियारपुर, पंजाब) सहित कई पक्षों ने मामले में पक्ष बनने के लिए आवेदन दायर किए। 24 जनवरी तक दो सुनवाई हो चुकी हैं। गुप्ता ने अपनी याचिका में सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरबिलास सारदा की 1911 में प्रकाशित पुस्तक 'अजमेर: ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक' का भी हवाला दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह के निर्माण में एक मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। इसमें आगे दावा किया गया है कि दरगाह के गर्भगृह और आसपास के परिसर में कभी एक जैन मंदिर हुआ करता था।
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