राजस्थान
Ajmer Dargah Diwan ने मंदिर के अस्तित्व का दावा करने वाली याचिका का जवाब दिया
Kavya Sharma
30 Nov 2024 12:46 AM GMT
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Jaipur जयपुर: अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान जैनुल आबेदीन ने शुक्रवार को कहा कि वे याचिका का कानूनी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। याचिका में दावा किया गया है कि "प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह मूल रूप से शिव मंदिर थी।" आबेदीन ने मीडियाकर्मियों से कहा, "कोई ठोस तथ्य नहीं हैं। हम इसका कानूनी रूप से अदालत में जवाब देंगे। हमारे पास वकीलों का एक पैनल भी है।" उन्होंने संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए भी आभार जताया। उन्होंने कहा, "मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। हमारे पास कानूनी अधिकार हैं, हमें अदालत जाना चाहिए।
" अजमेर सिविल कोर्ट वेस्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह मूल रूप से संकट मोचन महादेव मंदिर थी। बुधवार 27 नवंबर को कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगा। इस दौरान दीवान जैनुल आबेदीन ने कहा कि दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है और उस समय यह कच्ची जमीन थी। गरीब नवाज के समय यह जगह कच्ची जमीन हुआ करती थी।
कब्र इसके अंदर थी। जिस जगह कब्र है, वह जगह तो कच्ची ही होगी। 150 साल तक कब्र कच्ची ही रही, वहां कोई पक्का निर्माण ही नहीं हुआ। इसके अंतर्गत मंदिर कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 स्पष्ट है। 15 अगस्त 1947 को भारत में सभी धार्मिक स्थलों को यथावत रखने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा, "अगर किसी सरकारी संस्था के खिलाफ मामला है तो उससे पहले नोटिस देना होता है, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया।
साथ ही ख्वाजा साहब के वंशजों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया।" दरगाह दीवान ने कहा कि मालवा के बादशाह के पोते ख्वाजा हुसैन नागोरी ने पुरस्कार में मिले पैसों से ख्वाजा साहब का गुंबद और जन्नती दरवाजा बनवाया था। इसके अलावा अंजुमन दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने भी कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह एक आध्यात्मिक स्थान है। उन्होंने कहा, "पूजा स्थल अधिनियम हर जगह लागू होना चाहिए। हर कोई किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ मामला दर्ज करा देता है, जो सही नहीं है।"
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