राजस्थान

Ajmer: एएसओ एग्जाम 25 अगस्त को सुबह 11 बजे से होगा

Admindelhi1
23 Aug 2024 9:04 AM GMT
Ajmer: एएसओ एग्जाम 25 अगस्त को सुबह 11 बजे से होगा
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 25 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे से 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड 22 अगस्त 2024 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। अजमेर और जयपुर के 51 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 13290 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। जयपुर में 32 केंद्रों पर 8848 अभ्यर्थी और अजमेर में 19 केंद्रों पर 4442 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी 18 अगस्त 2024 से एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा एडमिट कार्ड एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन करके सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध भर्ती पोर्टल लिंक से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

एक घंटे पहले मिलेगी एंट्री

प्रत्येक परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले ही किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

फोटो पहचान पत्र आवश्यक है

अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर लगी फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो किसी अन्य मूल फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, रंगीन ड्राइविंग लाइसेंस और नवीनतम स्पष्ट फोटो के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो भी लगाना सुनिश्चित करें। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ जारी किए गए आवश्यक निर्देश अवश्य पढ़ लेने चाहिए।

किसी को गुमराह नहीं किया गया

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी दलाल, मध्यस्थ, समाजोपथ अथवा अपराधी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगता है या अन्य कोई प्रलोभन या झांसा देता है तो इस संबंध में जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर सबूत के साथ सूचना दे सकते हैं। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने और अनुचित प्रथाओं में शामिल होने का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और चल अचल संपत्ति की कुर्की हो सकती है।

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