राजस्थान
नाबालिग का गर्भपात करवाने के सहयोगी ने कोर्ट में किया सरेंडर
Shantanu Roy
26 July 2023 9:45 AM GMT

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पाली। 12 वर्षीय नाबालिग को गुजरात जाकर नर्सिंग होम में गर्भपात कराने में मदद करने वाले आरोपी को पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने 5 साल की सजा सुनाई है। आरोपी फरार था. जिसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. बता दें कि इस मामले में कोर्ट पहले ही मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को सजा सुना चुकी है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 पाली के विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि मामले में पाली जिले के जेतपुरा (गुढ़ा एडनाला) निवासी 47 वर्षीय सहअभियुक्त राणाराम पुत्र कानाराम मारू कुम्हार फरार था. जिसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सहअभियुक्त राणाराम को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 12.5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में 6 जुलाई 2023 को 7 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है।
पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 28 जून 2021 को पाली जिले के गुड़ा एंदला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें बताया कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ आरोपी डूंगाराम कुमावत ने दुष्कर्म किया और जब वह गर्भवती हो गई तो अन्य आरोपियों की मदद से 3 मई 2021 को सत्यम हॉस्पिटल, इकबालगढ़, गुजरात में डॉ. चिराग वी परमार के साथ मिलकर नाबालिग का गर्भपात करा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया. मामले में गुरुवार 6 जुलाई 2023 को पॉक्सो कोर्ट संख्या एक पाली के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसका गर्भपात कराने के मामले में 7 लोगों को अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराया।
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Shantanu Roy
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