राजस्थान

चोरी मामले को लेकर साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

Admin4
30 Nov 2022 4:56 PM GMT
चोरी मामले को लेकर साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
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बांसवाड़ा। बांसवाड़ा दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने ठीक 3 महीने 15 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की है. इसके लिए दुकानदार को कई बार उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत करनी पड़ी और कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़े। दुकानदार की सूचना पर पुलिस ने मौके का मुआयना भी किया था, लेकिन एफआईआर काटने के चक्कर में पुलिस ने पूरे साढ़े तीन महीने हटा दिए। इसमें भी दुकानदार को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। खास बात यह भी है कि दुकानदार चोरी में 25 हजार का नुकसान बता रहा है, जबकि पुलिस चोरी हुए सामान की कीमत 5 हजार रुपये बता रही है. मामला बांसवाड़ा के राज तालाब थाने का है। दरअसल, बाहुबली कॉलोनी निवासी मनीष कुमार सुरेखा की गर्ल्स कॉलेज रोड पर सुरेखा इंटरप्राइजेज नाम से दुकान है। सुरेखा ने 12 अगस्त की शाम साढ़े सात बजे के करीब दुकान बंद की थी। इसके बाद 15 अगस्त को दुकान खोलते समय उन्हें चोरी की जानकारी हुई। शटर पर लगा ताला भी गायब था। दुकान खोलने पर सामान भी बिखरा मिला। जांच करने पर पता चला कि सोलेशन के 16 डिब्बे (100, 200 व 500 ग्राम), तिरपाल के 6 डिब्बे, ताले के 5 डिब्बे, विमल और तानसेन जैसे गुटखा के 16 पैकेट, ऑयल पेंट और डिस्टंबर के 6 डिब्बे, किराना और अन्य चीजें गायब थीं। दुकानदार ने 13 से 15 अगस्त की रात चोरी की आशंका जताते हुए 17 अगस्त 2022 को राजतालाब थाने में चोरी की सूचना दी थी। अब इसकी जांच एएसआई रघुवीर सिंह को सौंपी गई है।

बांसवाड़ा में पुलिस ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। हर शिकायत चोरी या किसी गंभीर अपराध की हो सकती है। पुलिस ने इसे मामले में जांच के नाम पर रखा है। यहां पुलिस उनकी मर्जी या किसी राजनीतिक दबाव के मुताबिक एफआईआर दर्ज करती है। पुलिस की इस जांच के शिकार ज्यादातर मोटर वाहन मालिक हैं, जिनके पास चोरी के वाहन हैं, जिन्हें बीमा के लिए कई बार थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. ज्यादातर थाने इसी तर्ज पर काम करते हैं। इधर, वरिष्ठ अधिवक्ता भागवत पुरी ने कहा कि प्राथमिकी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. इसमें अगर कोई शख्स 154 CrPC के तहत शिकायत लाता है. यदि अपराध संज्ञेय है। अगर लगता है कि अपराध हुआ है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसके बावजूद पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है तो धारा 154(3) के तहत शिकायत एसपी को पंजीकृत डाक से दी जानी चाहिए। इस नियम के तहत एसपी एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। अंत में 156(3) में न्यायालय का सहयोग लेते हुए पीड़िता को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है।


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