राजस्थान

वयस्क पुत्र भी पिता से भरण-पोषण भत्ता लेने का है हकदार

Admin Delhi 1
12 Sep 2023 5:25 AM GMT
वयस्क पुत्र भी पिता से भरण-पोषण भत्ता लेने का है हकदार
x
कोर्ट ने हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया

जयपुर: रोडवेज की महिला बस कंडक्टर ने बालिग बेटे के पढ़ाई खर्च के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार पिता से भरण-पोषण भत्ता दिलवाया। वहीं, पिता का दावा था कि प्रार्थिया को हर महीने 30 हजार रुपए वेतन मिलता है, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।

इस मामले में जयपुर मेट्रो-प्रथम की जाली नोट मामलों की कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग बेटे को उसके बालिग होने से छह साल या प्रथम डिग्री कोर्स पूरा करने तक भरण-पोषण भत्ता दिए जाने का हकदार माना है।

कोर्ट ने हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया

अधिवक्ता डॉ. योगेश गुप्ता व अमित विजय ने बताया कि प्रार्थिया मीनाक्षी यादव की शादी 19 फरवरी 2002 को हुई थी। इस दौरान 2004 में उनका एक बेटा हुआ। लेकिन दोनों के बीच दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा के विवाद होने पर प्रार्थिया ने 2007 में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया।

कोर्ट ने 7 जून 2019 के आदेश से पिता को बेटे के लिए हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया। इसे पिता ने अपील में चुनौती देते हुए कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने 18-12-2015 के आदेश से उसका विवाह विच्छेद कर दिया है, बेटा भी अब बालिग हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2017 के आदेश से रोक लगा दी है।

Next Story