राजस्थान

एडीजे ने विश्व मजदूर दिवस पर श्रमिकों को किया जागरूक, बताये जरुरी अधिकार

Shantanu Roy
2 May 2023 10:51 AM GMT
एडीजे ने विश्व मजदूर दिवस पर श्रमिकों को किया जागरूक, बताये जरुरी अधिकार
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प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सोमवार को विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर शहर के नीमच चौक पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में प्राधिकरण सचिव शिवप्रसाद तंबोली ने उपस्थित मजदूरों को लेबर कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया तथा लेबर कार्ड से होने वाले लाभ व फैक्ट्री एक्ट, बाल मजदूरी आदि के बारे में बताया. श्रमिकों से कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों या कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। बाल मजदूरी कानूनी अपराध है। यदि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक श्रमिक कार्ड बनवाता है तो उसे कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर पांच लाख, सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख, पत्नी को दो प्रसव तक प्रत्येक प्रसव पर 20 हजार, छात्रवृत्ति बच्चे, टूलकिट के लिए सहायता, विदेश जाना। लेकिन वीजा खर्च आदि सुविधाएं मिलती हैं। कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के बच्चों के पालने की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। सचिव ने शिविर में आम कानून की जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम, मृत्यु भोज निषेध अधिनियम आदि की भी जानकारी दी. शिविर में उपस्थित मजदूरों को बताया गया कि प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. 13 मई को क्षेत्राधिकार, जिसमें आपराधिक और दीवानी मामलों का निपटारा किया जा सकता है।
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