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दौसा। दौसा जिले की सिकराय एडीजे कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त के खिलाफ कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति है जो पिछले 4 साल से पुलिस और न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में उनके प्रति नरम रवैया अपनाना चाहिए। इसका विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक ताराचंद गुर्जर ने आरोपितों को कठोर सजा देने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी 8 मई 2019 से लगातार न्यायिक हिरासत में है, लेकिन आरोपी ने दहेज के लिए अपनी विवाहित पत्नी ममता का गला घोंटकर हत्या कर दी. ऐसे में आरोपी ने बेहद गंभीर और जघन्य प्रकृति का अपराध किया है. इसलिए उसके प्रति नरम रवैया अपनाना उचित नहीं है।
मामले में एडीजे कोर्ट ने मृतका के आरोपी पति रूपसिंह महावर (24) निवासी बलाहेड़ी व हाल ही में सिकंदरा चौराहा निवासी को धारा 498ए व 304बी के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को धारा 498ए के तहत 3 साल सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना व धारा 304 बी के तहत 14 साल सश्रम कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 28 अप्रैल 2019 को छोटे लाल महावर निवासी बांदीकुई ने सीएचसी सिकंदरा में रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें बताया गया कि उसकी छोटी बहन ममता की शादी 27 जून 2017 को बलाहेड़ी निवासी रूप सिंह महावर के साथ हुई थी।
28 अप्रैल 2019 को सुबह 6 बजे सूचना मिली कि बहन की मौत हो गई है। इसके बाद जब वे मौके पर पहुंचे तो ममता के गले पर चोट और फंदे का निशान मिला। जिससे शक हुआ कि बहन की उसके पति रूप सिंह ने गला दबाकर हत्या की है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि रूप सिंह दहेज की मांग को लेकर आए दिन अपनी बहन को प्रताड़ित करता था और जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी कार की मांग कर रहा था। इसी के चलते उसने घटना को अंजाम दिया। सिकंदरा थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट चार्जशीट पेश की थी. जिस पर सुनवाई कर एडीजे ने फैसला सुनाया है।
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