अपर सेशन न्यायाधीश संख्या पांच ने हत्या के मामले में दस साल की सजा सुनाई
बीकानेर: कुल्हाड़ी से अपनी सास की हत्या करने के एक मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या पांच ने आरोपी दामाद को दस साल की सजा सुनाई है। खास बात ये है कि अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में तो दोष मुक्त कर दिया लेकिन धारा 304 (2) में दस साल की सजा सुना दी।
बीकानेर के बजरंग धोरे के पास रहने वाले भैराराम ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 12 जनवरी 2019 को उसके दामाद करणाराम ने अपनी सास और भैराराम की पत्नी सुआ को कुल्हाड़ी के वार से घायल करके भाग गया। उसे पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।
मामले की सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 अनुभव सिडाना ने आरोपी शख्स को दस साल की सजा के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदायगी नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।